सुप्रीम कोर्ट ने नवाब मलिक को दी जमानत
नई दिल्ली: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि मलिक का गुर्दे और अन्य बीमारियों का इलाज चल रहा है, इसलिए स्वास्थ्य के आधार पर दो महीने के लिए अंतरिम राहत दी जा रही है। नवाब मलिक 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे।
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